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Sunday, 3 November, 2024
होमडिफेंसनागरिकों पर अत्याचार और मौत: पुलिस जांच के बावजूद सेना पुंछ अभियोजन पर क्यों कर सकती है कार्रवाई

नागरिकों पर अत्याचार और मौत: पुलिस जांच के बावजूद सेना पुंछ अभियोजन पर क्यों कर सकती है कार्रवाई

मारे गए तीन नागरिक, आतंकवादी हमले में 4 सैनिकों की हत्या के मद्देनजर 'पूछताछ के लिए सेना द्वारा उठाए गए 8 लोगों में से थे'. सेना इसकी आंतरिक जांच भी कर रही है.

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नई दिल्ली: पुंछ में मौत के मामले में सेना अभियोजन की जिम्मेदारी ले सकती है, हालांकि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है, दिप्रिंट को यह जानकारी मिली है. आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में चार सैनिकों की हत्या के मद्देनजर शुक्रवार को सेना द्वारा उठाए गए आठ लोगों में कथित तौर पर नागरिक भी शामिल थे.

हालांकि रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्र अब तक जांच के नतीजे पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब परिचालन क्षेत्र में संदिग्धों से पूछताछ की बात आती है तो सेना अपने लोकाचार और मानक संचालन प्रथाओं का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगी.

हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है, जैसा कि दिप्रिंट ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था, सेना ने भी आंतरिक जांच शुरू कर दी है.

स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए, सेना ने पहले ही पुंछ सेक्टर के प्रभारी ब्रिगेडियर पी. आचार्य, 48 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर और सेकेंड-इन-कमांड के अलावा कंपनी कमांडर को हटा दिया है.

जैसा कि रिपोर्ट किया गया है, सेना की जांच नागरिकों की यातना के पहलुओं पर गौर करेगी, जिन्होंने सोशल मीडिया पर चल रहे यातना के कथित वीडियो को “शूट” किया और इसे “लीक” किया और अंततः उन तीन लोगों की मौत हो गई जिनके शव मिले हैं.

सेना की जांच में पिछले डेढ़ साल में पुंछ राजौरी क्षेत्र में देखी गई कई परिचालन संबंधी खामियों पर भी गौर किया जाएगा, जिसमें आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में कई सैनिकों की जान चली गई है.

दिप्रिंट ने सबसे पहले नवंबर में रिपोर्ट दी थी कि इस क्षेत्र में एक चौंकाने वाला पैटर्न विकसित हो रहा है, जब आतंकवादियों का दबदबा दिख रहा है.

नवीनतम पुंछ मामले के बारे में बात करते हुए, सूत्रों ने संकेत दिया कि अगर पुलिस जांच में सेना के जवानों को नागरिकों की मौत के लिए जिम्मेदार पाया जाता है, तो सेना मामले की अभियोजन की जिम्मेदारी ले सकती है.

हालांकि, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण से जुड़े वकीलों ने अदालती कार्यवाही के निष्कर्षों और अभियोजन पर सवाल उठाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि “सैन्य न्याय की अवधारणा और प्रक्रिया अभी भी विकसित हो रही है.”


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कानूनी प्रावधान

सूत्रों के मुताबिक, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 475 को लागू करने के पिछले उदाहरण हैं, जो सिविल मजिस्ट्रेट को आरोपी और मामले को सेना को सौंपने का प्रावधान देता है, अगर सक्षम सैन्य प्राधिकारी नियमित अदालत के बजाय कोर्ट-मार्शल द्वारा सुनवाई का विकल्प चुनता है.

पुलिस द्वारा नियमित आपराधिक अदालत में अपराध के लिए कर्मियों पर आरोप लगाए जाने के बाद मामले को नागरिक से सेना में स्थानांतरित किया जा सकता है.

जबकि आमतौर पर, राष्ट्रीय राजधानी जैसे क्षेत्र के मामले में, पुलिस सिविल कोर्ट में आरोपपत्र दायर करेगी और नागरिकों की हत्या के आरोपी सेना कर्मियों पर मुकदमा चलाएगी, सेना अधिनियम, 1950 की धारा 70 सेना को “सक्रिय सेवा के दौरान” कोई घटना घटित होने पर सेना को कार्यभार संभालने की अनुमति देती है.

सूत्रों ने कहा कि पुंछ की घटना “सक्रिय सेवा के दौरान” हुई, लेकिन अंतिम फैसला बाद के चरण में लिया जाएगा.

धारा 70 उन सिविल अपराधों के बारे में बात करती है जिनकी सुनवाई कोर्ट-मार्शल द्वारा नहीं की जा सकती. इसमें कहा गया है कि “इस अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध हत्या का अपराध करता है जो सैन्य, नौसैनिक या वायु सेना कानून के अधीन नहीं है, या ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का अपराध करता है या ऐसे व्यक्ति के संबंध में बलात्कार का अपराध करता है. तो इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध का दोषी माना जाएगा और उस पर कोर्ट-मार्शल द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, जब तक वह सक्रिय सेवा के दौरान, या भारत के बाहर किसी भी स्थान पर या इस संबंध में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट सीमा चौकी पर उक्त अपराधों में से कोई भी अपराध नहीं करता है.”

सेना द्वारा अभियोजन को अपने हाथ में लेने के पिछले उदाहरण हैं. उदाहरण के लिए, जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले के अमशीपोरा में 2020 की एक घटना में, जहां एक कथित फर्जी मुठभेड़ में सेना के जवानों ने तीन नागरिकों को मार डाला था, सेना ने कोर्ट मार्शल किया और कैप्टन भूपेन्द्र सिंह उर्फ मेजर बशीर खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

हालांकि, मेजर ने फिर आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल (एएफटी) से संपर्क किया, जिसने कोर्ट-मार्शल कार्यवाही के निष्कर्षों पर संदेह उठाया और सजा को निलंबित कर दिया.

और यहीं पर कुछ लोग कोर्ट-मार्शल की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं. AFT के दो वकीलों, जो सशस्त्र बलों में सेवा दे चुके दोनों अनुभवी हैं, ने दिप्रिंट को बताया कि कोर्ट-मार्शल कार्यवाही ऐसे मामलों पर मुकदमा चलाने के लिए आदर्श स्थान नहीं है क्योंकि सैन्य न्याय की अवधारणा और प्रक्रिया अभी भी विकसित हो रही है.

दो वकीलों में से एक ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “मुद्दा यह है कि सैन्य अदालत नियमित अधिकारियों और जेएजी [जज एडवोकेट जनरल, कानूनी शाखा] प्रतिनिधियों से बनी है, जिन्हें आपराधिक अभियोजन का शून्य ज्ञान हो सकता है. सेना के पास फोरेंसिक, कॉल रिकॉर्ड और अन्य अभियोजन तकनीकों के लिए साधन नहीं हैं.”

एक अन्य ने बताया कि कोर्ट-मार्शल की अपारदर्शी प्रकृति के कारण, निर्दोष लोगों या छोटे अपराध करने वालों पर मुकदमा चलाया जा सकता है, जबकि वास्तविक अपराधी बच जाते हैं.

दूसरे वकील ने कहा, “सत्ता पूरी तरह से सशस्त्र बलों के हाथों में है कि वे इसे कैसे प्रयाग करना चाहते हैं. और इसलिए कई कोर्ट-मार्शल कार्यवाहियों को ट्रिब्यूनल और सिविल अदालतों द्वारा रद्द कर दिया जाता है.”

(संपादन: अलमिना खातून)
(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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