अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल ऐसे संस्थानों पर लागू होगा जहां की महाविद्यालय विकास समिति ने विद्यार्थियों के लिए ड्रेस कोड या यूनीफार्म लागू की है.
हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला आने तक अंतरिम आदेश लागू होगा. कर्नाटक उच्च न्यायालय की पीठ ने राज्य सरकार से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने का अनुरोध किया.