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Saturday, 27 September, 2025

टी नंद कुमार

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मत-विमत

अनुसूचित जाति के लिए बनाए गए मेडिकल कॉलेजों में जनरल कोटे की सीमा नहीं हो सकती, हाईकोर्ट ने की त्रुटि

हाईकोर्ट की गलती यह रही कि उसने इन विशेष संस्थानों को सामान्य शैक्षणिक संस्थानों की तरह देखा. ये कॉलेज संवैधानिक न्याय के विशेष साधन के रूप में बनाए गए थे.

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