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Wednesday, 29 April, 2026
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अदालत ने अपील करने वाले मतदाताओं के लिए राहत संबंधी याचिका खारिज की

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कोलकाता, 22 अप्रैल (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एसआईआर अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष अपील दायर करने वाले मतदाताओं के लिए राहत की मांग वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी और याचिकाकर्ता को उच्चतम न्यायालय जाने को कहा।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित सभी आवेदन शीर्ष अदालत के समक्ष ही किए जाने चाहिए।

शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुसार, उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से न्यायाधिकरण के न्यायाधीशों के नाम पहले ही उपलब्ध करा दिए हैं।

पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कानूनी प्रकोष्ठ अध्यक्ष एसके अनवर अली ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर एसआईआर अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष अपील दायर करने वाले मतदाताओं के लिए राहत का अनुरोध किया था।

एसआईआर प्रक्रिया में मतदाता सूची से जिनके नाम हटा दिए गए हैं, उन्हें उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष अपील करने का विकल्प प्राप्त है।

भाषा नेत्रपाल नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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