कोच्चि, 21 अप्रैल (भाषा) केरल उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर पेरुम्बावूर के पशु बाजार में मवेशियों के साथ क्रूरता का आरोप लगाया गया है जहां पालतू मवेशियों को बेहद कसकर बांधा जाता है, उन्हें पानी तक उपलब्ध नहीं कराया जाता और पूरे दिन चिलचिलाती धूप में छोड़ दिया जाता है।
पशु अधिकार कार्यकर्ता एंजेल्स नायर द्वारा दायर इस जनहित याचिका में दावा किया गया है कि पेरुम्बावूर सहित नगर पालिका और अन्य स्थानीय निकायों के पशु बाजारों में मवेशियों के लिए उचित आश्रय या पर्याप्त पानी की सुविधा नहीं है।
याचिका में कहा गया है, ‘‘कुछ ही दिनों में मवेशियों का वध कर दिया जाएगा, लेकिन यह उन्हें असहनीय पीड़ा देने का कोई औचित्य नहीं हो सकता।”
याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य के पशु बाजार मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा ‘‘उष्णलहर की स्थिति में पशुधन’’ संबंधी परामर्श तथा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण नियम, 2017 का उल्लंघन करते हुए संचालित हो रहे हैं।
याचिका में उच्च न्यायालय से केरल में पशु बाजारों के अवैध संचालन को रोकने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
भाषा खारी नरेश
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