चंडीगढ़, 19 अप्रैल (भाषा) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि खदूर साहिब सांसद अमृतपाल सिंह 2023 के अजनाला पुलिस थाना हमला मामले में अमृतसर की एक निचली अदालत के समक्ष डिजिटल तरीके से पेश होगा। अमृतपाल अभी असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ द्वारा दिया गया अंतरिम आदेश पंजाब सरकार की उस याचिका पर आया है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत 22 अप्रैल को अमृतपाल की हिरासत समाप्त होने के बाद उसे असम की जेल में रखने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि अदालत इससे संतुष्ट है कि यदि प्रतिवादी अमृतसर में निचली अदालत की कार्यवाही में भौतिक रूप से पेश होता है, तो सार्वजनिक व्यवस्था भंग होने के गंभीर खतरे की असाधारण परिस्थितियां मौजूद हैं।
अमृतपाल अप्रैल 2023 से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में है। उसकी हिरासत 22 अप्रैल को समाप्त होगी और राज्य सरकार इसे आगे नहीं बढ़ाएगी। अमृतपाल की हिरासत अप्रैल 2025 में बढ़ायी गई थी।
भाषा अमित नरेश
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