चंडीगढ़, 26 मार्च (भाषा) हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) ने हरियाणा में बिजली वितरण कंपनियों के लिए 2026-27 के लिए शुल्क संबंधी आदेश जारी कर दिया है।
आदेश के अनुसार, किसानों को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 10 पैसे प्रति यूनिट की रियायती दर पर बिजली मिलती रहेगी।
बिजली आपूर्ति की लागत 7.35 रुपये से बढ़कर 7.48 रुपये प्रति यूनिट हो गई है।
इसके चलते राज्य सरकार 1,088.61 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देगी, जिससे 2026-27 में कुल सब्सिडी 7,870.32 करोड़ रुपये हो जाएगी, जो पिछले वर्ष 6,781.71 करोड़ रुपये थी।
हरियाणा में 83.79 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें ट्यूबवेल कनेक्शन वाले लगभग 7.15 लाख किसान शामिल हैं।
वर्ष 2026-27 के लिए कृषि क्षेत्र को 1068.664 करोड़ यूनिट बिजली आवंटित की गई है, जबकि पिछले वर्ष यह 930.427 करोड़ यूनिट थी।
किसानों को बिजली आपूर्ति की कुल लागत लगभग 7,993.61 करोड़ रुपये अनुमानित है। इसमें से लगभग 123.30 करोड़ रुपये किसानों से वसूले जाएंगे, जबकि शेष राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाएगी।
भाषा संतोष गोला
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