scorecardresearch
Sunday, 22 March, 2026
होमदेश‘इंडियन प्रीमियर लीग’ नाम का इस्तेमाल करने संबंधी जनहित याचिका अदालत ने खारिज की

‘इंडियन प्रीमियर लीग’ नाम का इस्तेमाल करने संबंधी जनहित याचिका अदालत ने खारिज की

Text Size:

कोच्चि, 18 मार्च (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि बीसीसीआई की पेशेवर टी20 क्रिकेट लीग ‘इंडियन प्रीमियर लीग’ नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकती है।

याचिकाकर्ता आशिक करोथ ने स्वयं को एक समाजसेवी कार्यकर्ता बताया और दलील दी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा ‘इंडियन प्रीमियर लीग’ नाम का उपयोग ‘अवैध’ है।

मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी एम की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को हाल ही में पता चला है कि आईपीएल देश का आधिकारिक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, हालांकि यह कई वर्षों से चल रहा है।

पीठ ने कहा, ‘हमें उक्त दलील में कोई दम नहीं लगता, इसलिए हमें नहीं लगता कि इस रिट याचिका को जनहित याचिका के रूप में रखना उचित होगा।’

भाषा अमित पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments