कोल्लम (केरल), नौ मार्च (भाषा) यहां की एक अदालत ने शबरिमला सोना गायब होने के मामले में टीडीबी के पूर्व सदस्य एन विजयकुमार की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
कोल्लम सतर्कता अदालत के न्यायाधीश मोहित सी एस ने श्रीकोविल (गर्भगृह) की चौखट और द्वारपालक प्रतिमाओं का सोना गायब होने से संबंधित दो मामलों में विजयकुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।
विजयकुमार द्वारपालक मामले में 15वें और श्रीकोविल चौखट मामले में 12वें आरोपी हैं। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से जमानत देने का अनुरोध किया था।
हालांकि, चिकित्सा रिकॉर्ड पर गौर करने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत नहीं दी।
विजयकुमार त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) के सदस्य थे, जिसने मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को कलाकृतियों पर सोने की परत चढ़ाने की अनुमति दी थी, जिसके बाद उनमें से सोना 2019 में कथित तौर पर गायब हो गया था। उन्हें पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था।
अब तक मुख्य आरोपी पोट्टी समेत आठ लोगों को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा शबरिमला सोना गायब मामले से जुड़े दो मामलों में इस महीने के अंत से पहले आरोपपत्र दाखिल किए जाने की उम्मीद है।
भाषा संतोष अमित
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