जबलपुर, पांच मार्च (भाषा) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने रायसेन स्थित उत्पादन इकाई का लाइसेंस निलंबित किए जाने को चुनौती देने वाली एक शराब कंपनी की याचिका पर बृहस्पतिवार को आबकारी आयुक्त और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए।
न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने सोम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड तथा सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान नोटिस जारी किए।
याचिका में चार फरवरी को आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी गई है।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता संजय अग्रवाल ने फोन पर ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि नोटिस का जवाब दो सप्ताह में देने को कहा गया है।
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भाषा सं दिमो जोहेब सुभाष
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