scorecardresearch
Friday, 27 February, 2026
होमदेशओडिशा की अदालत ने साइबर धोखधड़ी के आरोपी की संपत्ति कुर्क करने के लिए नोटिस जारी किया

ओडिशा की अदालत ने साइबर धोखधड़ी के आरोपी की संपत्ति कुर्क करने के लिए नोटिस जारी किया

Text Size:

ब्रह्मपुर (ओडिशा), 27 फरवरी (भाषा) ओडिशा के गंजाम की एक अदालत ने एक व्यक्ति को उसकी संपत्ति जब्त करने के लिए नोटिस जारी किया है, जिसे कथित तौर पर साइबर अपराधियों की सहायता के लिए फर्जी बैंक खाते संचालित करके अर्जित किया गया था। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि खल्लीकोट के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) ने 25 फरवरी को बेगुनियापाडा थानाक्षेत्र अंतर्गत संकुड़ा निवासी सुशांत साहू को ब्रह्मपुर स्थित उसके मकान और जमीन बीएनएसएस की धारा 107(5) के तहत कुर्क करने के लिए 14 दिन का नोटिस जारी किया। पुलिस ने बताया कि सम्पति का मानक मूल्य लगभग 35 लाख रुपये है।

पुलिस ने दावा किया कि राज्य में बीएनएसएस के तहत संपत्ति कुर्की का यह पहला मामला है।

गंजाम के पुलिस अधीक्षक (एसपी) शुभेंदु कुमार पात्रा ने बताया कि साहू द्वारा कथित तौर पर फर्जी बैंक खातों के जरिये लेनदेन करके धन अर्जित किये जाने के बाद पुलिस ने अदालत में याचिका दायर की थी।

साहू को साइबर धोखाधड़ी में शामिल होने के आरोप में पिछले साल 2 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था।

साहू पर आरोप है कि उसने ग्रामीणों को कमीशन के बदले अपने बैंक खाते और पहचान पत्रों का कथित तौर पर इस्तेमाल करने देने के लिए उकसाया था और इस तरह के कृत्यों के लिए एक कंपनी भी बनाई थी।

पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला कि उसके एक खाते में तीन दिनों के भीतर एक करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन हुआ था, जिसका साहू कोई औचित्य नहीं बता सका। पुलिस ने बताया कि जांच में यह भी पता चला कि उसने इन गतिविधियों से प्राप्त धन का उपयोग करके ब्रह्मपुर में संपत्ति खरीदी थी।

भाषा अमित देवेंद्र

देवेंद्र

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments