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Friday, 27 February, 2026
होमदेशअदालत ने हिजबुल के स्वयंभू प्रमुख समेत फरार चार आतंकियों के खिलाफ वारंट जारी किया

अदालत ने हिजबुल के स्वयंभू प्रमुख समेत फरार चार आतंकियों के खिलाफ वारंट जारी किया

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श्रीनगर, 27 फरवरी (भाषा) जम्मू कश्मीर की एक सत्र अदालत ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के स्वयंभू प्रमुख मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ ​​सैयद सलाहुद्दीन सहित चार आतंकवादी ‘कमांडर’ के खिलाफ 30 साल पुराने एक मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं।

‘काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर’ (सीआईके) के अधिकारियों ने कहा, ‘‘आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने और कानून के शासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, ‘काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर’ (सीआईके) को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चार आतंकवादियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट मिले हैं।’’

उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष एवं जांच अधिकारी की दलीलें सुनने और मामले की सामग्री की समीक्षा करने के बाद श्रीनगर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) अधिनियम के तहत नामित विशेष न्यायाधीश) की अदालत ने वारंट जारी किए।

अधिकारियों ने कहा कि मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन (जो फिलहाल नियंत्रण रेखा के उस पार है) उन आरोपियों में शामिल है जिनके खिलाफ वारंट जारी किए गए हैं। अन्य आरोपियों में गुलाम नबी खान उर्फ आमिर खान, शेर मोहम्मद उर्फ बहादुर उर्फ रियाज और नासिर यूसुफ कादरी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि यह मामला पांच अप्रैल 1996 का है, जब सीआईके, श्रीनगर को विश्वसनीय सूचनाएं मिली थीं कि आतंकवादियों के पाकिस्तान स्थित आका और खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में कश्मीरी युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों का प्रशिक्षण लेने के लिए सक्रिय रूप से प्रेरित कर रही थीं और इसके लिए सहायता दे रही थीं। उनका उद्देश्य भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना था।

भाषा सिम्मी पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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