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Friday, 27 March, 2026
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उप्र: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई 11 मार्च को

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प्रयागराज, 12 फरवरी (भाषा) कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 11 मार्च को होगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि संभल की एक अदालत द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का रुख किया।

संभल की अदालत ने वर्ष 2025 में कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान की गई कथित विवादित टिप्पणियों को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दाखिल की गयी अर्जी को खारिज कर दिया था।

न्यायमूर्ति समित गोपाल ने बुधवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ‘हिंदू शक्ति दल’ की सिमरन गुप्ता को याचिका के समर्थन में एक पूरक हलफनामा दाखिल करने का समय दिया।

याचिकाकर्ता के मुताबिक, कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने बयान दिया था, “अब हम भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) और भारत से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की कथित टिप्पणी राजद्रोह और राष्ट्र विरोधी बयान के समान है, जो देश को अस्थिर करने के इरादे से जानबूझकर की गई।”

याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई के दौरान एक जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसकी अदालत ने अनुमति दे दी।

भाषा सं राजेंद्र जितेंद्र

जितेंद्र

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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