नयी दिल्ली, आठ फरवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस को प्रदेश के मंत्री आशीष सूद द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार प्रवीण कुमार पर 2025 के विधानसभा चुनावों के दौरान सोशल मीडिया पर झूठी, भ्रामक और मानहानिकारक सूचना फैलाने के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) हरजोत सिंह औजला मंत्री द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ’’पुलिस जांच के बिना पहलुओं पर प्रभावी ढंग से गौर नहीं किया जा सकता।’’
छह फरवरी को जारी एक आदेश में अदालत ने कहा, ‘‘आरोपों की प्रकृति में संदेशों के स्रोत की पहचान, डिजिटल सामग्री का सत्यापन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच, प्रसार का पता लगाना और आरोपी तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों की विशिष्ट भूमिका का निर्धारण शामिल है। पुलिस जांच के बिना इन पहलुओं पर प्रभावी ढंग से गौर नहीं किया जा सकता।’’
अदालत ने कहा कि शिकायत चुनाव प्रक्रिया के दौरान सोशल मीडिया और डिजिटल मंच के माध्यम से गलत सूचना और झूठे प्रचार के प्रसार से संबंधित है और उसने जांच का आदेश दिया।
दिल्ली के गृह, विद्युत और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आरोप लगाया था कि प्रवीण कुमार ने डिजिटल मंचों पर उनके और उनके परिवार के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री प्रसारित की थी।
भाषा गोला देवेंद्र
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