प्रयागराज (उप्र), चार फरवरी (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बरेली हिंसा मामले के आरोपी नजीम रजा खान को जमानत दे दी है।
इस मामले में बरेली के बारादरी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
नजीम की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने यह आदेश दिया।
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल का नाम प्राथमिकी में नहीं था और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।
प्राथमिकी में 28 नामजद और 200-250 अज्ञात व्यक्तियों का उल्लेख था और जांच के दौरान याचिकाकर्ता का नाम सामने आया।
वकील ने कहा, “इस कथित घटना में दो व्यक्तियों को मामूली चोटें आई थीं। इस चरण में याचिकाकर्ता का उस घटना से संबंध स्थापित करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। वहीं, सह आरोपी मुस्तकीम उर्फ मोहम्मद मुस्तकीम को इस अदालत द्वारा 24 नवंबर, 2025 को पहले ही जमानत दी जा चुकी है।”
उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
भाषा सं राजेंद्र राजकुमार
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