महाराजगंज (उप्र), दो फरवरी (भाषा) महाराजगंज जिले की एक अदालत ने 10 साल की एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में सोमवार को एक आदमी को 20 साल की कैद की सज़ा सुनाई।
सहायक शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष जज (पास्को) पी सी कुशवाहा ने सचिन वर्मा को दोषी ठहराया और उस पर 206000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सिंह ने कहा कि अगर अभियुक्त जुर्माना जमा नहीं भरता है, तो उसे और छह महीने जेल में रहना होगा।
वकील ने बताया कि यह घटना 26 जुलाई, 2023 को जिले के कोतवाली थानाक्षेत्र में हुई थी।
उन्होंने बताया कि लड़की के पिता की शिकायत के बाद, वर्मा के खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था ।
भाषा सं जफर राजकुमार
राजकुमार
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