नयी दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को जेल में बंद लोकसभा सदस्य इंजीनियर रशीद को संसद के आगामी बजट सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल दे दी।
हिरासत पैरोल के तहत कैदी को सशस्त्र पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में उसके गंतव्य स्थल तक ले जाया जाता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने अपने आदेश में रशीद को 28 जनवरी से शुरू होने वाले सत्र में भाग लेने की अनुमति दी, हालांकि यात्रा खर्च और अन्य संबंधित शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।
रशीद के अधिवक्ता विख्यात ओबेरॉय ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल की यात्रा खर्च संबंधी अपील दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है।
पिछले साल नवंबर में, अदालत ने रशीद को संसद के शीतकालीन सत्र में सभी तारीखों पर भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल दी थी। इसी तरह अदालत ने उन्हें 24 जुलाई से चार अगस्त, 2025 के बीच मानसून सत्र में भी भाग लेने की अनुमति दी थी।
वर्ष 2024 में रशीद को जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी।
निर्दलीय सांसद रशीद को वर्ष 2017 के आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वह 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।
वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में रशीद ने बारामूला सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को दो लाख से अधिक मतों से हराया था।
भाषा संतोष दिलीप
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