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Monday, 9 February, 2026
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उप्र: दहेज के लिए हत्या के मामले में पति को 15 वर्ष कारावास की सजा

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मुजफ्फरनगर, 12 जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक स्थानीय अदालत ने दहेज के लिए हत्या के एक मामले में सोमवार को पति को 15 वर्ष जबकि उसके पिता और दो भाइयों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

शासकीय अधिवक्ता अरुण ज्वाला ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश नेहा गर्ग की अदालत ने हत्या के एक मामले में मृतका के पति शहजाद को 15 वर्ष और उसके पिता सगीरुद्दीन व उसके दो भाइयों अमजद व आरिफ को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने प्रत्येक पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अधिकारी ने बताया कि शामली जिले की आयशा का निकाह 16 नवंबर, 2015 को शहजाद से हुआ था।

उन्होंने बताया कि आयशा की दहेज की कथित मांग को लेकर 16 नवंबर, 2016 को हत्या कर दी गई थी और उसका शव पंखे से लटका हुआ मिला था।

भाषा सं राजेंद्र जितेंद्र

जितेंद्र

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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