नयी दिल्ली, 26 नवंबर (भाषा) रेलवे बोर्ड ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के नोटिस के जवाब में बुधवार को कहा कि विभिन्न ट्रेन में हलाल प्रमाणित भोजन बेचने का कोई आधिकारिक प्रावधान नहीं है।
एनएचआरसी ने रेलवे बोर्ड को एक शिकायत पर नोटिस जारी किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि भारतीय रेलवे मांसाहारी भोजन में केवल हलाल-प्रसंस्कृत मांस परोसता है, जिससे अनुचित भेदभाव होता है और मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है।
रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी अपने खाद्य उत्पादों के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के दिशानिर्देशों का पालन करते हैं।’
उन्होंने कहा, ‘भारतीय रेलवे में हलाल प्रमाणित भोजन परोसने का कोई आधिकारिक प्रावधान नहीं है।’
बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि इसी तरह का मुद्दा हाल में मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष एक आवेदक द्वारा उठाया गया था, जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी कि क्या विभिन्न ट्रेन में मांसाहारी भोजन में हलाल प्रसंस्कृत मांस परोसा जाता है।
बोर्ड ने सीआईसी के समक्ष अपना पक्ष रखा कि कोई भी हलाल प्रमाणित भोजन नहीं परोसा जाता।
भाषा नोमान संतोष
संतोष
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