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Thursday, 30 April, 2026
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सरकार ने कुछ इस्पात, स्टेनलेस उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानदंडों के अनुपालन से छूट मार्च तक बढ़ायी

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नयी दिल्ली, 20 नवंबर (भाषा) सरकार ने महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कुछ इस्पात और स्टेनलेस उत्पादों के आयात के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंडों को लागू करने की समयसीमा मार्च, 2026 तक बढ़ा दी है।

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के अनुपालन नहीं करने वाले इस्पात उत्पादों को भारतीय बाजार में प्रवेश करने से रोकता है।

इस्पात मंत्रालय ने पहले 31 अक्टूबर, 2025 तक आयात के लिए निर्दिष्ट इस्पात उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अनिवार्य अनुपालन से छूट दी थी।

मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा, ‘‘यह छूट 31 मार्च, 2026 को या उससे पहले परिवहन के लिए जहाज पर रखे जा चुके लदान बिल वाले आयात पर भी लागू होगी।’’

स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पादों पर लागू तीन भारतीय मानकों (आईएस) – आईएस 6911, आईएस 5522 और आईएस 15997 – पर छूट को 31 दिसंबर, 2025 से मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

इस कदम का उद्देश्य संबंधित पक्षों के हितों की रक्षा करना और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के उद्देश्यों के अनुरूप घरेलू उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादों की स्थिर बाजार उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

मंत्रालय ने कहा कि उसने उद्योग के प्रतिभागियों की चिंताओं की समीक्षा के बाद यह कदम उठाया है।

एक अलग बयान में, मंत्रालय ने एक उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों के बाद उन ग्रेड के आयात के नियमों को आसान बनाने की घोषणा की जो क्यूसीओ के अंतर्गत नहीं आते हैं।

भाषा रमण अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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