प्रयागराज, 10 नवंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश में निर्देश दिया है कि पासपोर्ट आवेदनों के लिए पुलिस को सभी जांच चार सप्ताह के भीतर पूरी कर इसकी रिपोर्ट सौंपना आवश्यक है।
न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की पीठ ने रहीमुद्दीन नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश पारित किया और कहा कि पासपोर्ट में विलंब यात्रा के अधिकार में एक बाधा है।
पीठ ने विदेश मंत्रालय द्वारा जारी नागरिक चार्टर (जून, 2025) का संदर्भ लिया जिसके मुताबिक एक साधारण पासपोर्ट 30 दिनों के भीतर जारी किया जाना अपेक्षित है और इसका नवीनीकरण सात कार्यदिवसों के भीतर होना चाहिए। इन दोनों समय सीमाओं में पुलिस सत्यापन में लगने वाली अवधि शामिल नहीं है।
अदालत ने कहा, ‘‘यह दर्शाता है कि विदेश मंत्रालय की अनुमानित समय सीमा में पुलिस सत्यापन चरण के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है।’’
अदालत ने जोर दिया कि पुलिस विभाग यह सुनिश्चित करे कि पासपोर्ट आवेदनों से जुड़ी सभी सत्यापन फाइलों को उचित जांच के साथ निपटाया जाए और अनुचित विलंब के बगैर चार सप्ताह के भीतर सत्यापन पूरा किया जाए।
भाषा सं राजेंद्र शोभना
शोभना
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