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Saturday, 25 April, 2026
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सीसीपीए ने दो आईएएस कोचिंग संस्थानों पर भ्रामक विज्ञापन देने के लिए लगाया जुर्माना

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नयी दिल्ली, एक नवंबर (भाषा) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापन, अनुचित व्यापार व्यवहार और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के लिए दो कोचिंग संस्थानों ‘आईएएस दीक्षांत’ और ‘आईएएस अभिमनु’ पर आठ-आठ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह कार्रवाई यूपीएससी के सफल अभ्यर्थियों की शिकायत के बाद की गई।

शिकायत में यूपीएससी के सफल अभ्यर्थियों ने कहा था कि उनके नाम और फोटो का बिना अनुमति इस्तेमाल किया गया और उनके परिणामों का गलत तरीके से श्रेय लिया गया।

दीक्षांत आईएएस के मामले में सीसीपीए को मिनी शुक्ला (एआईआर 96, यूपीएससी सीएसई 2021) से शिकायत मिली थी, जिन्होंने कहा कि संस्थान की प्रचार सामग्री में उनकी सहमति के बिना उनके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था।

अभिमनु आईएएस के मामले में नताशा गोयल (एआईआर 175, यूपीएससी सीएसई 2022) ने शिकायत की थी कि संस्थान ने उन्हें अपनी छात्रा बताकर झूठा दावा किया और बिना अनुमति के उनके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल किया।

भाषा योगेश पाण्डेय

पाण्डेय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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