नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर (भाषा) सरकार ने पीली मटर के आयात पर एक नवंबर से 30 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है।
हालांकि, 31 अक्टूबर या उससे पहले के बिल वाली खेप को अभी भी शून्य शुल्क के साथ आयात किया जाएगा।
एक अधिसूचना में, राजस्व विभाग ने कहा कि यदि बिल ऑफ लैडिंग एक नवंबर, 2025 को या उसके बाद जारी किया जाता है, तो पीली मटर के आयात पर 10 प्रतिशत मानक दर और 20 प्रतिशत कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) लगेगा।
सरकार ने मई में मार्च, 2026 तक पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी थी।
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