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Thursday, 9 October, 2025
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गुरुग्राम: हत्या के जुर्म में पांच लोगों को उम्रकैद, 3.5 लाख रुपये का जुर्माना

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गुरुग्राम (हरियाणा), नौ अक्टूबर (भाषा) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने गुरुग्राम के पटौदी इलाके में 2021 में हुई एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी की हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

पुलिस के अनुसार, आठ, अक्टूबर 2021 को सांपका गांव निवासी अजीत सिंह और उनके भाई महेंद्र सिंह के होटल में घुसकर पांच लोगों ने उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। अजीत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके भाई महेंद्र की जांघ में गोली लगी लेकिन वह बच गए।

जांच के दौरान पता चला कि अजीत परिवहन उद्योग से जुड़े थे और यह हमला क्षेत्र में एक ई-कॉमर्स कंपनी के लिए साजो-सामान अनुबंधों पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे दो समूहों के बीच प्रतिद्वंद्विता का नतीजा था।

महेंद्र की शिकायत के आधार पर पटौदी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।

तीन आरोपियों, जटोली गांव निवासी अजय, खंडेवला गांव निवासी जितेंद्र और रोहित को 17 अक्टूबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि तिरपड़ी गांव निवासी संदीप कुमार और अरुण कुमार को 20 नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने उनके कब्जे से अपराध में प्रयुक्त एक हथियार और एक एसयूवी बरामद की। पुलिस ने बताया कि सभी पांचों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद, उनके खिलाफ आवश्यक साक्ष्य और गवाह जुटाए गए तथा अदालत में आरोपपत्र पेश किया गया।

गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘अदालत में दायर आरोपपत्र और पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों व गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने सभी पांच दोषियों को आजीवन कारावास और 3.5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।’’

भाषा तान्या नेत्रपाल

नेत्रपाल

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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