(एम जुल्करनैन)
लाहौर, सात अक्टूबर (भाषा) जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मंगलवार को पंजाब सरकार से मंज़ूरी मिलने के बाद 9 मई 2023 के दंगों से जुड़े मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अदालत में पेश होंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।
अधिकारी ने ‘पीटीआई’ को बताया, ‘‘मरियम नवाज़ सरकार ने आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के संस्थापक इमरान खान को 9 मई 2023 की हिंसा से जुड़े 11 मामलों में वीडियो लिंक के ज़रिए आतंकवाद निरोधक अदालत में पेश होने की अनुमति दे दी।’’
खान के ख़िलाफ़ दर्ज ज़्यादातर मामलों में उन्हें ‘‘नौ मई के दंगों का साजिशकर्ता’’ बताया गया है, इसलिए अदालती कार्यवाही रावलपिंडी की अडियाला जेल में होगी, जहां वह अगस्त 2023 से कैद हैं।
अधिकारी ने बताया कि प्रांतीय मंत्रिमंडल ने सुरक्षा कारणों से खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने की अनुमति दी है।
उन्होंने कहा, ‘‘कानून एवं अभियोजन विभागों ने आतंकवाद विरोधी अधिनियम, 1997 के प्रावधानों के तहत तकनीकी एवं कानूनी आवश्यकताओं के मद्देनजर औपचारिक निर्देश जारी किए हैं।’’
इससे पहले, लाहौर उच्च न्यायालय ने नौ मई, 2023 की हिंसा से जुड़े आठ मामलों में खान की ज़मानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इन मामलों में जिन्ना हाउस/लाहौर कोर कमांडर हाउस में हमला और आगजनी की घटनाएं शामिल हैं।
मई 2023 में भ्रष्टाचार के एक मामले में खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। पुलिस ने खान के 10,000 से ज़्यादा समर्थकों को गिरफ्तार किया था। हाल ही में, उनमें से कई को पांच से दस साल की जेल की सज़ा सुनाई गई।
भाषा रंजन अविनाश
अविनाश
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