मुंबई, 30 सितंबर (भाषा) रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि उसने ‘प्राथमिक क्षेत्र ऋण (पीएसएल)… लक्ष्य और वर्गीकरण’ पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक पर 31.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन न करने के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और उस संबंध में संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
रिजर्व बैंक ने कहा, ‘‘नोटिस पर बैंक के जवाब, उसके द्वारा दिए गए अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, यह पाया गया कि बैंक के खिलाफ आरोप सही साबित हुए, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाना आवश्यक है।’’
इंडियन ओवरसीज बैंक ने कुछ पीएसएल खातों में ऋण-संबंधी शुल्क वसूले, जिनमें से प्रत्येक में 25,000 रुपये तक का स्वीकृत ऋण था।
हालांकि, रिजर्व बैंक ने कहा कि जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय देना नहीं है।
भाषा राजेश राजेश रमण
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