बेंगलुरु, 29 सितंबर (भाषा) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निर्माण प्रारंभ प्रमाणपत्र (सीसी) और अधिभोग प्रमाणपत्र (ओसी) के बिना नियमों का उल्लंघन करके निर्मित भवनों को एकबारगी अनुमति देने की संभावना तलाशें।
सिद्धरमैया ने राज्य में बिजली, पानी कनेक्शन और स्वच्छता जैसी आवश्यक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य सीसी और ओसी पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की।
मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि बिजली और पानी के कनेक्शन प्रदान करने की कानूनी संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा के लिए 8 अक्टूबर को एक अनुवर्ती बैठक होगी। उन्होंने कहा कि इसमें मार्च 2025 (उच्चतम न्यायालय के आदेश के लागू होने से पहले) तक जमा किए गए आवेदनों को ओसी और सीसी आवश्यकताओं से छूट देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उस बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि यद्यपि उच्चतम न्यायालय का आदेश भारत के सभी राज्यों पर लागू होता है, फिर भी सिद्धरमैया ने अधिकारियों को यह सत्यापित करने का निर्देश दिया कि क्या सभी राज्य आदेश का क्रियान्वयन कर रहे हैं।
भाषा
अमित पवनेश
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