नयी दिल्ली, 26 सितंबर (भाषा) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने गुमराह करने वाले विज्ञापनों और गलत व्यापारिक तरीकों को अपनाने के लिए डिजिटल एज रिटेल प्राइवेट लि. (फर्स्टक्राई) पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सीसीपीए ने गलत और गुमराह करने वाली कीमतें दिखाने के लिए डिजिटल एज रिटेल प्राइवेट लिमिटेड (फर्स्टक्राई) पर 2,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह आदेश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10, 20 और 21 के तहत पारित किया गया है।
सीसीपीए ने फर्स्टक्राई के खिलाफ एक आदेश जारी किया है। यह आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि कंपनी अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पर गुमराह करने वाले विज्ञापन छापती थी और गलत व्यापारिक तरीके अपना रही थी।
प्राधिकरण ने कंपनी को इस गतिविधियों को सुधारने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मूल और छूट दोनों कीमतें सभी करों सहित दिखाई जाएं, साथ ही किसी भी अतिरिक्त शुल्क को स्पष्ट रूप से बताया जाए।
भाषा योगेश रमण
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