नयी दिल्ली, 25 सितंबर (भाषा) आयकर विभाग ने बृहस्पतिवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि एक महीना बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी।
बड़ी कंपनियों, ट्रस्ट और व्यापारियों को अपना वार्षिक ऑडिट जमा करने के लिए पहले 30 सितंबर तक की समय सीमा रखी गई थी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि आयकर रिटर्न का ई-फाइलिंग पोर्टल सुचारू रूप से काम कर रहा है और 23 सितंबर तक 7.57 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं।
सीबीडीटी के मुताबिक, 24 सितंबर तक करीब 4.02 लाख कर ऑडिट रिपोर्ट अपलोड की जा चुकी हैं। इनमें से 60,000 से अधिक ऑडिट रिपोर्ट बुधवार को ही अपलोड की गईं।
आयकर विभाग ने बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट संगठनों समेत विभिन्न पेशेवर संस्थाओं ने समय पर ऑडिट रिपोर्ट पूरा करने में आ रही समस्याओं को रेखांकित किया था। देश के कुछ हिस्सों में आई बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से सामान्य कारोबारी एवं पेशेवर गतिविधियां प्रभावित होना प्रमुख कारण रहा है। इस मुद्दे पर कुछ उच्च न्यायालयों में भी सुनवाई हुई है।
आयकर विभाग के शासकीय निकाय सीबीडीटी ने कहा, ‘‘कर सलाहकारों के प्रतिनिधित्व और न्यायालयों के समक्ष रखे गए उनके प्रतिवेदनों को देखते हुए आयकर अधिनियम, 1961 के किसी भी प्रावधान के तहत आडिट रिपोर्ट दाखिल करने की ‘निर्धारित तिथि’ 30 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 31 अक्तूबर, 2025 कर दी गई है।’’
इसके साथ ही बोर्ड ने स्पष्ट किया कि आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल एकदम सुगमता से काम कर रहा है और इसमें कोई भी तकनीकी खामी नहीं है। इस पर विभिन्न वैधानिक फार्म और रिपोर्टें सफलतापूर्वक जमा की जा रही हैं।
ई-फाइलिंग पोर्टल में तकनीकी दिक्कतों के कारण विभाग ने 15 सितंबर को व्यक्तियों एवं जिन्हें ऑडिट नहीं कराना होता है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि एक दिन के लिए बढ़ा दी थी।
सोलह सितंबर तक 7.54 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए जिनमें से 1.28 करोड़ करदाताओं ने स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान किया।
भाषा प्रेम प्रेम रमण
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