scorecardresearch
Saturday, 14 March, 2026
होमदेशअर्थजगतआईसीआईसीआई बैंक को 49.11 करोड़ रुपये की कर मांग का नोटिस मिला

आईसीआईसीआई बैंक को 49.11 करोड़ रुपये की कर मांग का नोटिस मिला

Text Size:

नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा) आईसीआईसीआई बैंक ने बुधवार को कहा कि कर अधिकारियों ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के कथित कम भुगतान के लिए उसे 49.11 करोड़ रुपये का मांग नोटिस भेजा है।

आईसीआईसीआई बैंक ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि 15 सितंबर, 2025 को उसे पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त राजस्व आयुक्त (अपील) से पश्चिम बंगाल माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 107 के तहत एक अपील आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें 49.11 करोड़ रुपये (कर 23.52 करोड़ रुपये, ब्याज 23.23 करोड़ रुपये और जुर्माना 2.35 करोड़ रुपये) की मांग की गई है।

उक्त अपील आदेश में बैंकों द्वारा अपने खातों में निर्दिष्ट न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने वाले ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी मांग से संबंधित एक मुद्दा शामिल है। बैंक ने कहा कि अतीत में, उसे विभिन्न कर अधिकारियों से इसी मुद्दे पर कारण बताओ नोटिस (एससीएन) और आदेश प्राप्त हुए थे।

बैंक ने कहा कि वह निर्धारित समयसीमा के भीतर एक और अपील के माध्यम से आदेश को चुनौती देने सहित उचित कदम उठाएगा।

बैंक ने आगे कहा कि वह आदेश की विषय-वस्तु का मूल्यांकन कर रहा था, जिसके कारण खुलासे में देरी हुई।

भाषा अजय अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments