नयी दिल्ली, एक सितंबर (भाषा) सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)के मानदंडों के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में गैर-अनुपालन के लिए एनएसई और बीएसई ने दंडित किया है।
कंपनी ने शनिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि दोनों ने गैर-अनुपालन के लिए उस पर 6.73 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
इसमें कहा गया, ‘‘ एमटीएनएल को एनएसई तथा बीएसई से क्रमशः सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के संबंध में नोटिस मिला है… निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन न करना जिसमें महिला निदेशक की नियुक्ति करने में विफलता, लेखा परीक्षा समिति के गठन का अनुपालन न करना शामिल है।’’
इसमें नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन, हितधारक संबंध समिति के गठन तथा जोखिम प्रबंधन समिति के गठन का अनुपालन न करना भी शामिल है।
एमटीएनएल ने कहा कि वह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशक मंडल की नियुक्तियां प्रशासनिक मंत्रालय दूरसंचार विभाग द्वारा की जाती हैं।
कंपनी ने कहा कि एक महिला निदेशक सहित दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति दूरसंचार विभाग द्वारा 15 अप्रैल से प्रभावी रूप से की गई है। चार और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला पहले ही केंद्र के समक्ष उठाया जा चुका है।
शेयर बाजार को दी सूचना के अनुसार, ‘‘ कंपनी एनएसई और बीएसई से जुर्माना माफ करने का अनुरोध कर रही है। ’’
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