नयी दिल्ली, 22 अगस्त (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को निवेशकों को सोशल मीडिया संदेशों या मोबाइल ऐप के जरिये प्रचारित की जा रही उन ट्रेडिंग योजनाओं को लेकर आगाह किया जिनमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के माध्यम से शेयर बाजार में पहुंच देने का झूठा दावा किया जा रहा है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने चेतावनी भरे बयान में कहा कि ऐसी निवेश योजनाएं अवैध हैं और नियामक उनका समर्थन नहीं करता है।
नियामक ने निवेशकों से व्हाट्सएप, टेलीग्राम या अन्य ऐप पर ऐसे संदेश आने पर सावधानी बरतने को कहा, जो एफपीआई या विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के जरिये बाजार में पहुंच देने का दावा करते हैं।
निवेशकों को संस्थागत ट्रेडिंग खातों, रियायती कीमतों पर आईपीओ, आईपीओ में गारंटीकृत आवंटन, रियायती दरों पर एंकर बुक और थोक सौदे में भाग लेने के अवसरों जैसे भ्रामक दावों से सावधान रहने की सलाह दी गई है।
सेबी ने निवेशकों का ध्यान इस तरफ आकर्षित कराया है कि कुछ सीमित मामलों को छोड़कर एफपीआई निवेश का मार्ग निवासी भारतीयों के लिए उपलब्ध नहीं है।
बाजार नियामक ने निवेशकों को सलाह दी है कि वे हमेशा सेबी की वेबसाइट पर संस्थाओं के पंजीकरण की स्थिति की पुष्टि करें और सेबी के पास पंजीकृत मध्यस्थों की तरफ से जारी प्रामाणिक ट्रेडिंग ऐप का ही उपयोग करें।
भाषा प्रेम प्रेम अजय
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