धेमाजी, 21 अगस्त (भाषा) असम की एक स्थानीय अदालत ने बृहस्पतिवार को ठीक चार साल पहले शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर एक छात्रा की हत्या करने वाले व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
धेमाजी जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अजय फगलू ने बुधवार को मामले में आरोपी को दोषी ठहराए जाने के बाद यह सजा सुनाई।
एक अधिकारी ने बताया कि नंदिता सैकिया 21 अगस्त, 2021 को अपनी एक सहेली और उसके पिता के साथ कॉलेज से घर लौट रही थी कि तभी उसी कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रिंटू शर्मा ने तीनों पर हमला कर दिया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गये।
अधिकारियों ने बताया कि नंदिता पर छुरे से कई वार किए गए और उसे यहां एक अस्पताल में भर्ती कराया गया।
उन्होंने बताया कि नंदिता को गंभीर चोटें आई थीं और उसे डिब्रूगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पांच दिन बाद उसकी मौत हो गई।
भाषा जितेंद्र नरेश
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