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Thursday, 21 August, 2025
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कर्नाटक: ‘ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस’ (संशोधन) विधेयक, 2025 विधान परिषद में पारित

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बेंगलुरु, 21 अगस्त (भाषा) ‘ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस’ (संशोधन) विधेयक, 2025 बृहस्पतिवार को विधान परिषद में पारित हो गया। इसी के साथ इस विधेयक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी मिलने के बाद अधिनियम बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

बेंगलुरु विकास विभाग का कार्यभार संभाल रहे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने विधेयक को उच्च सदन में पेश किया।

बेंगलुरु विकास विभाग कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, संक्षिप्त चर्चा के बाद विधेयक को पारित कर दिया गया।

विधानसभा में पहले ही इस विधेयक को मंजूरी दी जा चुकी थी।

शिवकुमार ने विधेयक पेश करने के बाद कहा कि विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण संविधान के 74वें संशोधन का उल्लंघन करते हुए नगर निगमों के कार्यक्षेत्र में दखल नहीं देगा।

शिवकुमार ने विधान परिषद के सदस्य गोविंदराजू, टीए सरवण और एचएस गोपीनाथ के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, “सरकार और निगमों में अलग-अलग दल सत्ता में हैं। यह संशोधन सुनिश्चित करता है कि सरकार निगम पर अपनी मनमानी न करे।”

उन्होंने वार्ड पुनर्गठन से जुड़ी चिंताओं का समाधान करते हुए कहा, “2011 की जनगणना के अनुसार, प्रत्येक वार्ड की आबादी लगभग 18,000 थी, जो अब बढ़कर 30,000 हो गई है। निगम में नए क्षेत्र जोड़ते समय हम सदस्यों की प्रतिक्रिया लेंगे।”

भाषा जितेंद्र पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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