पणजी, 20 अगस्त (भाषा) गोवा पुलिस ने मोपा में मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बिना वैध परमिट के टैक्सी चलाने के आरोप में एक टैक्सी चालक और टैक्सी सेवा कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
पुलिस अधीक्षक (उत्तरी गोवा) राहुल गुप्ता ने बताया कि परिवहन विभाग के सहायक निदेशक मिनेश तार की शिकायत पर सोमवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं -223 और 318(3) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
उन्होंने बताया कि प्राथमिकी में वास्को द गामा के निवासी टैक्सी चालक कैफ शेख और गोवा में ‘उबर’ के प्रबंधन का नाम शामिल है।
बीएनएस की धारा 223 किसी लोक सेवक द्वारा जारी वैध आदेश की अवज्ञा करने के अपराध से संबंधित है जबकि धारा 318(3) धोखाधड़ी से संबंधित है।
शिकायत के अनुसार, नौ अगस्त को सुबह लगभग सात बजकर 10 मिनट पर शेख को मोपा हवाई अड्डे पर राज्य परिवहन विभाग से आवश्यक परमिट या लाइसेंस प्राप्त किए बिना ‘उबर’ के माध्यम से यात्रियों को कथित रूप से ले जाते हुए पाया गया।
गुप्ता ने बताया, “यह अनधिकृत संचालन न केवल परिवहन कानूनों का उल्लंघन करता है बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करता है। इससे राज्य के खजाने को राजस्व का नुकसान भी पहुंचता है।”
अधिकारी ने बताया कि मोपा हवाई अड्डा थाने के उपनिरीक्षक स्वप्निल किनालकर मामले की जांच कर रहे हैं।
भाषा जितेंद्र राजकुमार
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