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Saturday, 16 August, 2025
होमदेशपोर्श दुर्घटना मामला: पिता की मृत्यु के कारण एक आरोपी को तीन दिन की अस्थायी जमानत मिली

पोर्श दुर्घटना मामला: पिता की मृत्यु के कारण एक आरोपी को तीन दिन की अस्थायी जमानत मिली

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पुणे, दो अगस्त (भाषा) मुंबई उच्च न्यायालय ने पुणे में हुई पोर्श कार दुर्घटना मामले में एक आरोपी को उसके पिता की मृत्यु के मद्देनजर तीन दिन की अस्थायी जमानत दे दी है।

न्यायमूर्ति अश्विन भोबे ने शुक्रवार को आदित्य अविनाश सूद को दो से पांच अगस्त तक जमानत दे दी।

यह मामला पिछले साल 19 मई का है, जब पुणे के कल्याणीनगर इलाके में एक तेज रफ्तार पोर्श कार ने दो आईटी पेशेवरों को कुचल दिया था, जिसे कथित तौर पर नशे में धुत एक नाबालिग चला रहा था। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार दोनों लोगों की मौत हो गई थी।

आदित्य सूद उन 10 लोगों में शामिल है, जिन्हें सबूतों को मिटाने के लिए नाबालिग चालक के रक्त के नमूने बदलने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह नमूने इसीलिए लिये गए थे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि नाबालिग चालक नशे में था या नहीं।

पुलिस के अनुसार, आदित्य सूद के खून के नमूने को नाबालिग के पिता के रक्त से बदल दिया गया था। इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों में पुणे के ससून सामान्य अस्पताल के चिकित्सक और कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन पर रक्त के नमूने बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप है।

आदित्य सूद की पैरवी कर रहे वकील आबिद मुलानी ने शुक्रवार को अदालत में एक अनुरोध दाखिल कर अपने मुवक्किल के लिए तीन दिन की अंतरिम जमानत का अनुरोध किया, ताकि वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें।

मुलानी ने अदालत को बताया कि सूद के पिता को 27 जुलाई को दिल का दौरा पड़ा था और एक अगस्त को एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई।

विशेष लोक अभियोजक ने अदालत से कहा कि सूद को जमानत देने में अभियोजन पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है।

इसके बाद उच्च न्यायालय ने 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर सूद को जमानत दे दी।

भाषा

खारी दिलीप

दिलीप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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