बेंगलुरु, 24 जुलाई (भाषा) कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बाल विवाह पर लगाम लगाने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए बृहस्पतिवार को बाल विवाह निषेध (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी, जिसमें नाबालिगों की सगाई को भी दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान है।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और विधेयक विधानमंडल के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने इस तथ्य पर संज्ञान लिया कि 2023-24 के दौरान राज्य में लगभग 700 बाल विवाह की सूचना मिली थी।
यह निर्णय मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में पारित प्रस्ताव के बाद लिया गया है, जिसमें जिलों के उपायुक्तों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) को बाल विवाह रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे।
भाषा धीरज रंजन
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