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Monday, 14 July, 2025
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दिल्ली में छीने गए मोबाइल फोन पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भेजे गए

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नयी दिल्ली, 14 जुलाई (भाषा) पुलिस ने मोबाइल फोन चोरी गिरोह का भंडाफोड़ कर छह लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दिल्ली का एक झपटमार, कूरियर कंपनी का एक कर्मचारी और पश्चिम बंगाल में चोरी के फोन लेने वाले लोग शामिल हैं। ये लोग चोरी हुए मोबाइल फोन पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भेजते थे। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि यह मामला 25 जून को प्रीत विहार, मंडावली और पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र से सुबह के समय हुई झपटमारी की कई घटनाओं के बाद सामने आया।

पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अभिषेक धानिया ने कहा, ‘‘छह जुलाई को सलमान (37) की गिरफ्तारी के साथ इस मामले में बड़ी सफलता मिली। उसे सीसीटीवी फुटेज के विस्तृत विश्लेषण के बाद स्कूटी पर सवार झपटमार के रूप में पहचाना गया।’’

उन्होंने बताया कि चोरी की घटनाओं के दौरान इस्तेमाल की गई स्कूटी बरामद कर ली गई है।

पूछताछ के दौरान सलमान ने बताया कि वह चोरी किए गए फोन शफी अहमद उर्फ टीपू (33) को सौंप देता था, जो फिर उन्हें नोएडा में काम करने वाले कूरियर कंपनी के कर्मचारी भूपेंद्र (34) को दे देता था।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि भूपेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने चोरी के मोबाइल फोन पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में कमीशन के बदले भेजने की बात कबूल की है।

मालदा में फोन प्राप्त करने वालों की पहचान मोहम्मद रहमान शेख (35) और एमरुल कायस (36) के रूप में की गई। पुलिस टीमों को पश्चिम बंगाल भेजा गया, जहां शेख को 11 जुलाई को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से चोरी के सात मोबाइल फोन बरामद किए गए।

डीसीपी ने कहा, ‘‘उसने स्वीकार किया कि वह चोरी के फोन कयूस को सौंपता था। कयूस ने कबूल किया कि वह इन उपकरणों को बांग्लादेश में तस्करी करता था।’’ उन्होंने बताया कि कयूस की निशानदेही पर चोरी के 20 और मोबाइल फोन बरामद किए गए।

आरोपियों को मालदा की एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें दिल्ली लाने के लिए ‘ट्रांजिट रिमांड’ पर लिया गया।

पुलिस ने यह भी बताया कि सलमान की पत्नी गुलबहार (37) के बैंक खाते में अवैध मोबाइल फोन व्यापार से प्राप्त राशि जमा हुई थी जिसके चलते उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

इस अभियान के तहत अब तक मोबाइल झपटमारी के नौ मामलों को सुलझाया जा चुका है। पुलिस ने बताया कि गिरोह के वित्तीय लेन-देन की जांच की जा रही है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 (संगठित अपराध) के तहत कार्रवाई की गई है।

भाषा राखी प्रशांत

प्रशांत

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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