नयी दिल्ली, 14 जुलाई (भाषा) दिल्ली सरकार सरकारी या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की आवंटित भूमि पर बने गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) में दूसरी कक्षा के आगे की कक्षाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और ‘फ्रीशिप’ श्रेणी में छात्रों के लिए मौजूदा शैक्षणिक सत्र में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करेगी।
फ्रीशिप श्रेणी का मतलब शैक्षणिक संस्थानों में फीस से दी जाने वाली छूट की श्रेणी में आने वाले छात्रों से हैं।
शिक्षा निदेशालय (डीओई) के एक परिपत्र के अनुसार, गैर-सहायता प्राप्त एवं निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए प्रवेश स्तर पर कमजोर एवं वंचित समूहों के बच्चों को दाखिला देना अनिवार्य है ताकि आठवीं कक्षा तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।
शिक्षा विभाग ने कहा कि उच्च कक्षाओं में खाली पड़ी ईडब्ल्यूएस सीट को भरने की जरूरत है।
उसने कहा कि ईडब्ल्यूएस/वंचित समूह (डीजी) आरक्षण के तहत प्रवेश स्तर के दाखिलों के लिए पहले से ही इस्तेमाल की जा रही कम्प्यूटरीकृत ऑनलाइन आवेदन प्रणाली को अब दूसरी कक्षा से आगे की कक्षाओं की सीट भरने के लिए भी लागू किया जाएगा।
विभाग ने बताया कि इससे पहले विभाग ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान इसी मॉडल के तहत ऑनलाइन दाखिले किए थे।
उसने बताया कि सभी जिला उप निदेशकों (डीडीई) को इन विद्यालयों में मौजूदा एवं संभावित रिक्तियों के बारे में अद्यतन आंकड़े एकत्र करने का निर्देश दिया गया है। डीडीई जोन के अधिकारियों और शिक्षा निदेशालय के नामित अधिकारियों की मदद से इन आंकड़ों का सत्यापन किया जाएगा।
परिपत्र में कहा गया कि 2025-26 सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के लिए सात दिन में आंकड़े उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
भाषा सिम्मी नरेश
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