लखनऊ, दो जुलाई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य भर में प्राथमिक विद्यालयों के विलय के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार तक के लिए टाल दी।
न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ ने कृष्णा कुमारी और 50 अन्य द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने 16 जून को जारी बेसिक शिक्षा विभाग के निर्णय को चुनौती दी है जिसमें छात्र नामांकन संख्या के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक या कम्पोजिट विद्यालयों में विलय करने का प्रावधान है।
याचिका में तर्क दिया गया है कि सरकार का यह निर्णय बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। याचिका में दलील दी गयी है कि विलय के परिणामस्वरूप प्राथमिक विद्यालय छोटे बच्चों के लिए दूर हो जाएंगे जिससे उनके शिक्षा से वंचित रह जाने की प्रबल आशंका है।
याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों के नजदीक प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालय उपलब्ध कराना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है।
भाषा सं सलीम नोमान नरेश
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