हरिद्वार, 27 फरवरी (भाषा) रुड़की गोलीकांड में एक महीने से जेल में बंद भाजपा के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ पुलिस ने बृहस्पतिवार को हत्या के प्रयास का आरोप हटाकर उसकी जगह गैर इरादतन हत्या के प्रयास का आरोप दर्ज किया है, जिसे अदालत ने भी मंजूर कर लिया।
चैंपियन के वकील प्रवीण तोमर ने यहां बताया कि मामले की जांच कर रहे रूड़की के पुलिस क्षेत्राधिकारी पंकज पंत द्वारा हरिद्वार के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चैंपियन के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया जिसमें उन पर लगी हत्या के प्रयास की भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 को हटाते हुए गैर इरादतन हत्या के प्रयास की धारा 110 लगाई गयी है।
उन्होंने बताया कि अदालत में धारा बदले जाने को लेकर दोनों पक्षों के वकीलों की बहस हुई जिसे सुनने के बाद अदालत ने इसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 का मामला मान लिया ।
चैंपियन पर अपराध की धारा बदले जाने के बाद उन्हें अब जमानत मिलने की उम्मीद बढ़ गयी है ।
तोमर ने बताया कि वह चैंपियन की जमानत के लिए 28 फरवरी को जमानत याचिका दायर करेंगे ।
चैंपियन तबियत खराब होने के कारण फिलहाल हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती हैं और वह व्हीलचेयर पर बैठकर अदालत में पेश हुए।
आरोप है कि चैंपियन ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी और खानपुर से मौजूदा निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के रूड़की स्थित कार्यालय के बाहर 26 जनवरी को कई गोलियां चलाईं थीं और उन्होंने वहां मौजूद कुमार के समर्थकों को अपशब्द बोलते हुए उन्हें धमकी भी दी थी ।
पत्रकार से नेता बने कुमार को जब घटना के बारे में पता चला तो वह भी आक्रोशत हो गए । वायरल हुए एक वीडियो में कुमार अपने हाथ में पिस्तौल लिए दौड़ते हुए भी दिखाई दिए ।
दोनों नेताओं को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। कुमार को अगले दिन अदालत से जमानत मिल गयी जबकि चैंपियन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया ।
वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में खानपुर से कुमार ने चैंपियन की पत्नी कुंवरानी देवयानी सिंह को पराजित किया था और तभी से दोनों के बीच तनातनी जारी है।
भाषा सं दीप्ति शोभना
शोभना
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