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Friday, 1 May, 2026
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सरकार ने विंटेज कारों के आयात के लिए नियम आसान किए

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नयी दिल्ली, 19 फरवरी (भाषा) सरकार ने वास्तविक उपयोगकर्ताओं द्वारा ‘विंटेज मोटर वाहन’ के रूप में वर्गीकृत कारों के आयात के लिए मानदंडों को आसान बना दिया है। एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।

इससे पहले, इन उपयोगकर्ताओं द्वारा एक जनवरी, 1950 से पहले निर्मित कारों को आयात करने की अनुमति थी।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, “विंटेज मोटर वाहनों के रूप में वर्गीकृत कारें… वास्तविक उपयोगकर्ताओं द्वारा आयात के लिए स्वतंत्र हैं।”

हालांकि, उसने कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर चलने वाली ऐसी कारें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अधीन रहेंगी।

इसमें कहा गया, “पुराने मोटर वाहनों के वर्गीकरण को संशोधित कर इसे संशोधित केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुरूप बनाया गया है।”

भाषा अनुराग अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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