बेंगलुरु, सात फरवरी (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा एमयूडीए भूमि आवंटन मामले को सीबीआई को सौंपने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज करने पर खुशी व्यक्त करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता और मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार ए एस पोनन्ना ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की प्रतिबद्धता जताई है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को राहत देते हुए सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने एमयूडीए भूमि आवंटन मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया था।
सिद्धरमैया मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) द्वारा उनकी पत्नी पार्वती को 14 भूखंड आवंटित किए जाने में अनियमितताएं बरते जाने के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
कांग्रेस विधायक पोनन्ना ने कहा, ‘‘मैंने फैसले और उसकी विषय-वस्तु को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया है, उन्होंने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, ‘आइए कानूनी प्रक्रिया का पालन करें।’ जब पहले हमारे खिलाफ आदेश आया था, तो हमने कहा था कि हम अदालत के फैसले का पालन करेंगे, आज जब फैसला हमारे पक्ष में आया है, तो भी हम यही बात कहते हैं।’’
उन्होंने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ‘‘हम सभी कानूनी प्रक्रियाओं का स्वागत और सम्मान करते हैं, लेकिन हम सीबीआई या ईडी जैसी एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग के खिलाफ हैं।’’
भाषा
शफीक दिलीप
दिलीप
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.