( तस्वीर सहित )
राजौरी/जम्मू, 22 जनवरी (भाषा) जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के बधाल गांव में तीन परिवारों के 17 लोगों की मौत और एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने के बाद गांव को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि उसी गांव के एक और व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
गांव में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत सभी सार्वजनिक और निजी आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। बीएनएसएस की धारा 163 जिलाधिकारी को अत्यावश्यक परिस्थितियों में लिखित आदेश जारी करने की शक्ति देती है। इन आदेशों का उपयोग उपद्रव या खतरों को रोकने या उनका समाधान करने के लिए किया जा सकता है।
अतिरिक्त जिलाधिकारी (राजौरी) राजीव कुमार खजूरिया द्वारा जारी आदेश में गांव को तीन निषिद्ध क्षेत्र में बांटा गया है। पहले जोन में उन परिवारों को शामिल किया गया है जिनमें मौत हुई हैं। इन घरों को सील कर दिया जाएगा और वहां किसी के भी प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
दूसरे जोन में उन परिवारों को रखा गया है जो प्रभावित लोगों के करीबी संपर्क में आए थे। इन लोगों को राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है और उनकी स्वास्थ्य स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है।
आदेश के अनुसार, तीसरे जोन के तहत पूरे गांव को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है।
प्रशासन ने आदेश दिया है कि प्रभावित परिवार और उनके करीबी संपर्क वाले लोग केवल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए भोजन और पानी का ही उपयोग करेंगे। घरों में उपलब्ध अन्य खाद्य पदार्थों का उपभोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी खाद्य और जल आपूर्ति को तुरंत बदला जाएगा और प्रभावित घरों से खाद्य सामग्री जब्त की जाएगी।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के मंगलवार को गांव का दौरा किए जाने के बाद सख्त आदेश दिए गये है।
सात दिसंबर से 19 जनवरी के बीच तीन संबंधित परिवारों के 17 सदस्यों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो चुकी है।
मंगलवार शाम को 24 वर्षीय अयाज अहमद की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
भाषा राखी
मनीषा वैभव
वैभव
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