नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में सुनवाई करते हुए पूरे मामले को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. साथ ही केस में रोजाना सुनवाई करने को कहा है. सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि मामले में 45 दिन में सुनवाई पूरी करनी होगी.
Unnao rape case: CJI says,'We also direct security & protection to the victim, her lawyer, mother of the victim, the four siblings of the victim, her uncle, and immediate family members in the village in Unnao.' https://t.co/AJN9IGJYXg
— ANI (@ANI) August 1, 2019
उन्नाव रेप केस: चीफ जस्टिस ने कहा, ‘हम हम पीड़िता, उसके वकील, पीड़िता की मां, चार भाई-बहनों, उसके चाचा और परिवार के सदस्यों को उन्नाव में संरक्षण और सुरक्षा देने आदेश देते हैं.
उन्नाव रेप केस: सीजेआई का कहना है, ‘हमने पीड़िता को अंतरिम मुआवजे के सवाल पर भी विचार किया है, एक अंतरिम उपाय के रूप में हम यूपी सरकार को पीड़ित को मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश देते हैं.
Supreme Court transfers trial of all the cases related to Unnao rape incident from Uttar Pradesh to Delhi. https://t.co/RgaTCVIqqa
— ANI (@ANI) August 1, 2019
Unnao rape case: The designated judge in Delhi will commence the trial on day-to-day basis and complete the trial within 45 days.
— ANI (@ANI) August 1, 2019
उन्नाव रेप पीड़िता एक्सिडेंट मामले में चीफ जस्टिस ने कहा, ‘मामले में 7 दिन में कार्यवाही पूरी की जाय, हालांकि, अपवाद के रूप में, सीबीआई को एक और सप्ताह लग सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में जांच एक पखवाड़े से आगे नहीं बढ़ेगी.
Supreme Court orders inquiry to be conducted by Secretary General within 7 days, under supervision of sitting SC judge nominated by CJI, to ascertain whether there was any lapse/negligence by registry officials in delay in processing letter of Unnao rape victim’s mother to CJI. https://t.co/RGWoGM9Hsj
— ANI (@ANI) August 1, 2019
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि रेप केस उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर होना चाहिए. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सॉलिसिटर जनरल से कहा था कि वह इस मामले को लेकर सीबीआई डायरेक्टर के साथ बात करें. सीबीआई और उत्तर प्रदेश की सरकार से उन्नाव मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी और 2 बजे मामले पर फैसला आना था.
MLA Kuldeep Singh Sengar (Unnao rape accused) has been expelled from BJP. pic.twitter.com/GTBqkswRR1
— ANI (@ANI) August 1, 2019
Unnao rape & accident case: Chief Justice of India also asked Solicitor General to interact with Central Bureau of Investigation (CBI) Director, regarding the rape and road accident. Supreme Court said that if necessary, chamber hearing may take place. https://t.co/pOzpE1GlVN
— ANI (@ANI) August 1, 2019
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उन्नाव रेप और एक्सीडेंट का मामला अब उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर कर दिया जाएगा. इतना ही नहीं, अदालत ने कहा है कि जो भी अधिकारी इस मामले से जुड़ा हुआ है उसे 11 बजे अदालत में पेश होना होगा. जिसे मामले से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस केस को अब उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करेंगे.
Unnao rape&accident: Solicitor General T Mehta informs CJI that he spoke with CBI directorOfficers investigating the case are in Lucknow&it wouldn’t be possible for them to reach Delhi by 12 PM. He asks if it could be taken up tomorrow, CJI refuses to adjourn matter for tomorrow.
— ANI (@ANI) August 1, 2019
सॉलिसिटर जनरल टी मेहता ने सीजेआई को बताया कि उन्होंने सीबीआई के निदेशकों के साथ बात की है, जो इस मामले की जांच लखनऊ में कर रहे हैं और उनके लिए दिल्ली में रात 12 बजे तक संभव नहीं होगा, जब उन्होंने पूछा कि क्या इसे कल किया जा सकता है, सीजेआई ने कल के लिए मामले को स्थगित करने से इनकार कर दिया.
वहीं इस मामले में कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा योगी सरकार मामले में आरोपी के बचाव में लगी है. क्या यह न्याय है, क्या सीएम आदित्यनाथ इसमें दोषी नहीं है? सीबीआई मामले को देख रही है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है. मामला भारत के मुख्य न्यायधीश के पास है. हमें उम्मीद है कि चीफ जस्टिस इस पर ध्यान देंगे और न्याय होगा.