(सज्जाद हुसैन)
इस्लामाबाद, 21 दिसंबर (भाषा) पाकिस्तान की एक अदालत ने 26 नवंबर के विरोध प्रदर्शन से संबंधित 32 मामलों में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को शनिवार को तीन सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
इन मामलों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक इमरान खान, उनकी पत्नी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ पिछले महीने में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान अर्धसैनिक बलों के जवानों की मौत के मामले में दर्ज हत्या का मामला भी शामिल है।
इस्लामाबाद में प्रदर्शन के दौरान एक कार हादसे में तीन सैनिकों की मौत हो गई थी और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा कथित तौर पर खान की पार्टी द्वारा चलाए जा रहे वाहन से हुआ।
शुक्रवार को रावलपिंडी स्थित आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) के न्यायाधीश अमजद अली शाह ने 13 जनवरी तक बुशरा बीबी की जमानत को मंजूरी दे दी, जिससे कानूनी कार्यवाही जारी रहने तक उन्हें अस्थायी राहत मिल गई।
जब जमानत याचिका पर सुनवाई हुई तो बुशरा बीबी अदालत के अंदर मौजूद थीं और जमानत मंजूर होने के बाद वह वहां से चली गईं।
अगली सुनवाई जनवरी के मध्य में निर्धारित की गई है।
भाषा योगेश माधव
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