नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर प्रकरण से जुड़े धनशोधन मामले में कथित बिचौलिए और ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका का विरोध किया.
नयायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा के समक्ष पेश होते हुए ईडी के वकील ने कहा कि जेम्स के भागने का खतरा है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे राहत नहीं दी जा सकती.
कथित घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से संबंधित है.
आरोपी के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की संभावना नहीं है और यदि जेम्स को दोषी ठहराया भी गया तो उसे अधिकतम सात वर्ष की जेल की सजा दी जा सकती है, जबकि वह पहले ही छह वर्ष जेल में बिता चुका है.
अदालत इस मामले की सुनवाई जनवरी, 2025 में करेगी.
जेम्स को दिसंबर, 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया था.
जून 2016 में जेम्स के खिलाफ दायर ईडी के आरोपपत्र में आरोप लगाया गया था कि उसे अगस्ता वेस्टलैंड से लगभग 225 करोड़ रुपये मिले थे.
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