नयी दिल्ली, 25 नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को न्यू अशोक नगर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित बोरवेल के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
अधिकरण एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें दावा किया गया था कि कुछ स्थानीय निवासियों ने सार्वजनिक सड़क पर अवैध रूप से बोरवेल स्थापित कर लिए हैं और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करते हुए उनका संचालन कर रहे हैं।
बीस नवंबर को पारित आदेश में एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा, ‘‘हम सक्षम प्राधिकारी यानी प्रतिवादी संख्या 5 (एमसीडी) को उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए और कानून के अनुसार आवेदक की शिकायत पर विधिवत विचार करने और कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं।’’
पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर कुमार अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल भी शामिल थे। पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि तीन महीने के भीतर कार्रवाई की जानी चाहिए।
भाषा अमित दिलीप
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