नई दिल्ली: सितंबर 2024 में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में बक्सर जिला और बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में सुपौल जिला प्रथम स्थान पर है.
बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम राज्य के नागरिकों को नियत समय-सीमा में, उत्तरदायित्व एवं पारदर्षिता के साथ लोक सेवाओं को प्राप्त करने का अधिकार देता है.
सम्प्रति बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 14 विभागों की 153 सेवाएं अधिसूचित हैं.
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम नागरिकों को उनकी शिकायतों की सुनवाई एवं निवारण के अवसर का वैधानिक अधिकार प्रदान करता है. ऐसा अधिकार प्रदान करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है.
अधिनियम के तहत राज्य सरकार के 45 विभागों की 514 योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएं अधिसूचित है, जिनके संबंध में लाभ या राहत प्राप्त किया जा सकता है तथा कार्यान्वयन के संबंध में शिकायतें दर्ज की जा सकती है.
कार्य संस्कृति में उतरोत्तर वृद्धि तथा गुणात्मक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के दृष्टिकोण से बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम एवं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में उपलब्धियों के आधार पर जिलों की रैंकिंग की जाती है.
सितंबर, 2024 के कार्य उपलब्धियों के आधार पर जो जिलावार रैंकिंग निर्धारित की गई है उसमें बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में बक्सर जिला प्रथम स्थान पर, जहानाबाद जिला द्वितीय स्थान पर तथा बांका जिला तृतीय स्थान पर एवं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में सुपौल जिला प्रथम स्थान पर, बक्सर जिला द्वितीय स्थान पर तथा बांका जिला तृतीय स्थान पर है.