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Saturday, 7 February, 2026
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इमरान के खिलाफ सैन्य अदालत में मुकदमा चलाने पर फैसला गुण-दोष के आधार पर लिया जाएगा : मंत्री

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(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, नौ सितंबर (भाषा) पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने सोमवार को कहा कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ सैन्य अदालत में मुकदमा चलाने के बारे में कोई भी फैसला मामले के गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा।

तरार की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के नेताओं ने एक दिन पहले इस्लामाबाद में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए सरकार से इमरान को तत्काल रिहा करने की मांग की थी, जो एक साल से अधिक समय से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं।

मंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में कहा, “इमरान के खिलाफ सैन्य अदालत में मुकदमा चलाने का फैसला साक्ष्यों के आधार पर मामले के गुण-दोष को देखते हुए किया जाएगा।”

पाकिस्तान सरकार के शीर्ष अधिकारी नौ मई 2023 की हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए इमरान के खिलाफ सैन्य अदालत में मुकदमा चलाए जाने के संकेत देते आए हैं, जब कथित पीटीआई समर्थकों ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं पार्टी प्रमुख की गिरफ्तारी के विरोध में सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था।

हालांकि, सैन्य अदालत में नागरिकों के खिलाफ मुकदमा चलाने का मामला अंतिम निर्णय के लिए उच्चतम न्यायालय में लंबित है। हिंसा के बाद सैन्य अधिकारियों के हवाले किए गए 100 से अधिक नागरिकों के मामले भी विचाराधीन हैं।

आठ फरवरी को संपन्न चुनाव के बाद इस्लामाबाद में पहली सार्वजनिक रैली में पीटीआई नेताओं ने सरकार से इमरान को रिहा करने की मांग की।

पीटीआई से जुड़े खैबर-पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने सरकार को चेतावनी दी कि वह इमरान को दो हफ्ते के भीतर रिहा कर दे, वरना पार्टी उन्हें बलपूर्वक छुड़वाएगी। उन्होंने कहा था कि इमरान को छुड़ाने के लिए वह सबसे पहले आगे आएंगे और पहली गोली खाएंगे।

पाकिस्तान निर्वाचन आयोग की ओर से दाखिल तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद इमरान को पिछले साल पांच अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। वह तब से अलग-अलग मामलों के सिलसिले में जेल में बंद हैं।

भाषा पारुल माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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